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आचार संहिता के दौरान रायपुर के धनेली में सड़क बनवाने जारी होगा टेंडर, जानिए क्यों - Chhattisgarh High Court - CHHATTISGARH HIGH COURT

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खराब सड़क के मामले में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रायपुर के धनेली के पास टेंडर जारी कर सड़क का काम करवाने का आदेश जारी किया.

Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 5, 2024, 10:10 AM IST

बिलासपुर:बिलासपुर नगर निगम की खराब सड़कों को लेकर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले समाजसेवी ने हाई कोर्ट में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर याचिका दायर की. इस मामले में पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि पूरे प्रदेश का यही हाल है. जर्जर सड़कों के मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और जनहित याचिका दायर की जाए जिसमें प्रदेश की खराब सड़कों की स्थिति की जानकारी दी जाए. जनहित का मुद्दा बनाकर कोर्ट में सुनवाई किया जाए.

जर्जर सड़क पर सुनवाई: हाई कोर्ट में चल रही इन रेफरेंस रोड ऑफ छत्तीसगढ़ की सुनवाई के दौरान बिलासपुर रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाईवे में धनेली के पास विधानसभा रोड खराब होने की रिपोर्ट पेश की गई. जिस पर हाई कोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. इस पर राज्य ने लगभाग 22.5 करोड़ सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत होने की जानकरी देकर चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं होने की जानकारी दी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में हुई.

कोर्ट ने कहा कि जनहित में जारी न्यायालय आदेश पर आचार संहिता लागू नहीं होता. जनहित की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव के दैरान तुरंत टेंडर जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी मामले को देखने का निर्देश दिया. न्याय मित्र राजीव श्रीवास्तव प्रतीक शर्मा आशुतोष सिंह सुनवाई में मौजूद रहे.

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