जयपुर :प्रदेश में 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी लेवल) में 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं. अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. बोर्ड ने अभ्यर्थियों का प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र जारी करते हुए अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की पालना करने और परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करने की नसीहत दी है.
सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा में प्रदेश के करीब 18 लाख अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे. इस बड़ी पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र और यात्रा के दौरान अनुशासन रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि रेल-बस की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर कोई भी अभ्यर्थी यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर परीक्षा भी निरस्त की जाएगी. इसके साथ ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
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वहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, फोटो आईडी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, नीले रंग के पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी सामग्री को परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकेंगे. परीक्षा कक्षा में बैठने से पहले अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में दिए गए प्रश्न के पांच विकल्पों में से किसी एक को भरना अनिवार्य होगा. इसके लिए अभ्यर्थी को 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा.
हालांकि, ड्रेस कोड में कुछ रियायत दी गई है. महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड, जिसमें हाफ के साथ फुल स्लीव की शर्ट, सलवार सूट की भी अनुमति दी गई है. इसके अलावा हवाई चप्पल या एंकल तक जूते मोजे और बालों में रबर बैंड लगाने की अनुमति होगी. किसी भी तरह के आभूषण, हेयर पिन, स्कार्फ, ताबीज, लॉकेट पहनने की अनुमति नहीं होगी.
अभ्यर्थियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि वो नकल या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आगे की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा. हालांकि, गृह विभाग के निर्देश पर सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी.