नई दिल्ली : दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों, आश्रितों को दिल्ली सरकार 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देगी. दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई नई नीति का हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों, कानूनी वारिसों को मुआवजा देने का फैसला किया है. इस नीति में दोषी जेल अधिकारियों के वेतन से मुआवजे की वसूली का प्रावधान भी है. इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है.
जेलों के अंदर होगा सुधारात्मक बदलावःमंत्री ने कहा कियह उन सभी कैदियों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम है, जिनकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में जेल में हो जाती है. साथ ही जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. बीते शनिवार को दिल्ली सरकार के जेल मंत्री कैलाश गहलोत ने तिहाड़ जेल का दौरा किया था. इस दौरे का उद्देश्य जेलों के अंदर सुधारात्मक व्यवस्था में बदलाव के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्ध को और मजबूत करना था.