धौलपुर : बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा ने समिति के सदस्य मजीद शरीफि, कविता शर्मा और सोनपाल के खिलाफ सदर पुलिस थाने में जालसाजी का मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि इन सदस्यों ने बाल विवाह के एक मामले में पिता के झूठे शपथ पत्र के आधार पर नाबालिग लड़की को बालिग घोषित कर दिया.
नाबालिग होने की पुष्टि :सीओ मुनेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि मधु शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि 27-28 नवंबर की मध्य रात्रि को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बालिका के बाल विवाह की सूचना समिति को मिली थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया और नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. तीनों सदस्यों ने मामले की जांच करते हुए पिता के झूठे शपथ पत्र को मान्यता दी और नाबालिग को बालिग घोषित कर स्वतंत्र छोड़ दिया. बाद में नाबालिग के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें लड़की की जन्मतिथि 7 जुलाई 2007 पाई गई. शादी के समय लड़की की आयु 17 साल 3 महीने और 12 दिन थी. मेडिकल रिपोर्ट से भी उसकी नाबालिग होने की पुष्टि हुई है.