देहरादून:कोकीन की तस्करी में गिरफ्तार विदेशी महिला को होटल में ठहराने की जानकारी नहीं देने पर होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी महिला त्यागी रोड स्थित एक होटल में ठहरी थी, लेकिन होटल संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी. जिसके बाद एलआईयू के एसआई की तहरीर के आधार पर होटल संचालक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिस पर अब नगर कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है.
विदेशी नागरिकों को होटल में कमरा लेने के लिए भरना होता है फॉर्म 4C:बता दें कि विदेशी नागरिकों को भारत के होटल में कमरा लेने के लिए 24 घंटे के अंदर 4C फॉर्म भरना होता है. जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है. इसके बाद विदेशी नागरिक की पूरी जानकारी एलआईयू को मिल जाती है, लेकिन होटल संचालक ने विदेशी महिला का 4C फार्म नहीं भरवाया था. जिसके बाद एलआईयू ने होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है.
क्या था मामला? गौर हो कि बीती 12 मार्च को राजपुर थाना पुलिस ने पेसिफिक हिल्स मसूरी रोड के पास से कोबरा गैंग के एक शातिर विदेशी महिला तस्कर सान्यु डियाना (SANYU DIANAH) निवासी युगांडा को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था. उसके पास से 16.35 ग्राम कोकीन बरामद किया गया था. आरोपी महिला के खिलाफ राजपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही आरोपी को नियमानुसार कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.