बूंदी. पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक न्यायाधीश सलीम बदर ने इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में जून 2023 को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जून 2023 का है. फरियादी ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि 5 जून 2023 की शाम को बच्ची रात 8 बजे घर के बाहर खेल रही थी. तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर गलत काम करने के इरादे से उठाकर नगर पालिका की ओर ले गया. यहां बाउंड्री के अंदर ले जाकर अंधेरे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान बच्ची के परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और वहां से पीड़िता को दोषी से छुड़वाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.