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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा - Bundi POCSO Court

Man raped Minor Girl, बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Bundi POCSO Court
Bundi POCSO Court

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 9, 2024, 7:25 PM IST

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक न्यायाधीश सलीम बदर ने इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में जून 2023 को पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जून 2023 का है. फरियादी ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि 5 जून 2023 की शाम को बच्ची रात 8 बजे घर के बाहर खेल रही थी. तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर गलत काम करने के इरादे से उठाकर नगर पालिका की ओर ले गया. यहां बाउंड्री के अंदर ले जाकर अंधेरे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान बच्ची के परिजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और वहां से पीड़िता को दोषी से छुड़वाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.

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इस मामले में लोगों ने देर रात तक थाने का घेराव भी किया था. बाद में पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया था. पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 13 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए.

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