पटना: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. भवन निर्माण विभाग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर को खाली करवाने के लिए पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को नोटिस भेजा है. भवन निर्माण विभाग ने 7 दिन में कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है. इसके बाद चाचा-भतीजा की राजनीति गरमा गयी है. रालोजपा के प्रवक्ता ने चिराग पासवान का नाम लिये बगैर भवन निर्माण विभाग पर किसी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.
भवन निर्माण विभाग ने क्या लिखा है पत्र मेंः भवन निर्माण विभाग ने जो पत्र जारी किया है, उसमें कहा गया है कि 13 जून 2024 को आवंटन रद्द कर दिया गया था. 4 अक्टूबर को विभाग ने लोक जनशक्ति पार्टी को आवास खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया था. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया था कि पटना उच्च न्यायालय में इसको लेकर रिट पिटीशन दाखिल किया गया है. परंतु इसके साथ कोर्ट का स्टे आर्डर नहीं था. 15 दिन बीत जाने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी के आवास को खाली नहीं किया गया.
रालोजपा के नाम पर आवंटित नहीं है कार्यालयः भवन निर्माण विभाग के पत्र में साफ लिखा है कि यह आवास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटित नहीं किया गया है. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था. चूंकी यह आवास लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित है, अतः राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है. उनके आवेदन को अस्वीकृत किया जा रहा है. बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने 30 मई 2006 को एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग स्थित आवास को लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित किया था.
बलपूर्वक खाली कराया जाएगा कार्यालयः 22 अक्टूबर 2024 को भवन निर्माण विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि, बिहार सरकार के एक्ट 1956 की धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के सात दिनों के अंदर आवास संख्या एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना को खाली किया जाए. यदि निर्धारित अवधि में उक्त आवास खाली नहीं किया गया तो मजबूर होकर उन्हें बलपूर्वक खाली किया जाएगा.