बिलासपुर: बिलासपुर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की की उम्मीदवार एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बहुजन समाज पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन को पंजीकृत किया है. इसके साथ बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने लगी है.
बिलासपुर नगर निगम चुनाव, बढ़ सकती हैं भाजपा महापौर पद प्रत्याशी की मुश्किल - BILASPUR MUNICIPAL ELECTIONS
बिलासपुर से भाजपा की मेयर प्रत्याशी एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी है.
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Feb 4, 2025, 10:34 AM IST
मामले को लेकर अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से पेश याचिका में कहा गया है कि, भाजपा महापौर एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आर ओ द्वार नहीं दिए जाने के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई है. अर्जेंट हियरिग का केस फाइल करते हुए दस्तावेजों की मांग की गई है. अर्जेंट हियरिग में लगने के कारण मामले की सुनवाई आज हो सकती है.
बता दें, कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने और नामांकन दाखिल होने के बाद से ही उनकी जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया था. बिलासपुर नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को 1995 में नियम से बनाना बताया है.