पटना: बिहार के निजी स्कूलों में लगातार बढ़ रहे फीस को लेकर 2019 में एक कानून लाया गया था. जिसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया है.
खंडपीठ ने याचिका खारिज की:मिली जानकारी के अनुसार, फीस नियंत्रित कानून को कानूनी चुनौती देने वाली रिट याचिका को चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन एवं जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. यह रिट एसोसियेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स बिहार नामक संस्था की ओर से दायर किया गया था.
फीस पर अंकुश लगाने की कोशिश:वहीं, कोर्ट ने इस मामलें को खारिज करते हुए बिहार प्राइवेट स्कूल ( फीस नियमितिकरण ) अधिनियम 2019 को संवैधानिक और कानूनी तौर पर सही ठहराया है. हाई कोर्ट के इस निर्णय से राज्य के निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फीस बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.