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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका - Swati Maliwal assault case

Bibhav appeals to Delhi HC: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है. बिभव कुमार ने रेगलुर जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बिभव कुमार की याचिका पर 14 जून को सुनवाई हो सकती है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 12, 2024, 7:46 PM IST

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. हाईकोर्ट 14 जून को बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है. बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था. बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.

बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है. बिमल कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

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