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बैरसिया में प्रसव के दौरान महिला नवजात की मौत मामला, 5 बर्खास्त 1 निलंबित

भोपाल के बैरसिया में प्रसूता और नवजात की मौत मामले में कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई की है. जांच में कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 4 hours ago

WOMAN NEWBORN DEATH CASE
प्रसव के दौरान महिला नवजात की मौत मामला (ETV Bharat)

भोपाल: बैरसिया विकासखंड के सोहाया उप स्वास्थ्य केंद्र में बीते 20 सितंबर को प्रसव के बाद प्रसूता की मृत्यु हो गई थी. वहीं इलाज के दौरान नवजात शिशु की भी मौत हो गई थी. इस मामले में 5 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है वहीं एक को निलंबित किया गया है और दो लोगों की वेतनवृद्धि रोक दी गई है. कर्मचारियों की लापरवाही से मौत के आरोपों के बाद इस मामले की जांच भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी को सौंपी गई थी. जांच के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है. इस मामले में सीएमएचओ ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी.

निर्धारित प्रोटोकाल के तहत नहीं कराया प्रसव

इस मामले की जांच सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने की थी. सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि "जांच में सामने आया कि प्रसव के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन नहीं किया गया. विकासखंड एवं जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक नहीं किया गया. प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी संबंधितों को नोटिस जारी किए गए थे. उत्तर समाधन कारक नहीं पाए जाने पर जांच रिपोर्ट कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंपी गई थी. जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की है."

5 बर्खास्त 1 निलंबित

सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि "उत्तर समाधन कारक नहीं पाए जाने पर आशा कार्यकर्ता, आशा पर्यवेक्षक, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सेवा समाप्त की गई है. क्षेत्रीय सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है. विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रभारी विकासखंड कम्युनिटी मोबइलाइजर की वेतन वृद्धि रोककर पारिश्रमिक अर्थदंड लगाया गया है. इस प्रकरण में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी बैरसिया को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1996 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांचकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा को भेजा गया है."

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इन कर्मचारियों पर गिरी गाज

इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पूनम श्रीवास्तव को चेतावनी पत्र जारी किया गया है. जबकि मुख्य विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्पा गुरु की विभागीय जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. वहीं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक मनोज मेहर की वेतनवृद्धि रोकते हुए अर्थदंड लगाया गया है. प्रभारी कम्यूनिटी मोबाइलाइजर अंजू बिहारे की वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोककर अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही सेक्टर सुपरवाईजर बीके श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है. कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्योति दाते की सेवा समाप्त कर दी गई है. एएनएम अनीता सेन, एएनएम तबस्सुम अख्तर, आशा सहयोगी संगीता शर्मा, आशा कार्यकर्ता सीमा सैनी की सेवा समाप्त कर दी गई है.

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