भोपाल :आरसीपीवी नरोन्हा अकादमी में शनिवार को कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तत्वाधान में उपभोक्ता संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. यहां मिसलीडिंग या भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इस सर्वे के आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं. कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने कहा कि 97 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि वे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन की वजह से ठगे गए हैं और उन्हें मिसलीडिंग एडवरटाइजिंग की जानकारी नहीं है. हालांकि, कुछ लोगों ने माना कि वो भ्रामक विज्ञापनों की जानकारी होने की वजह से ठगे जाने से बच गए.
भ्रामक विज्ञापनों की यहां करें शिकायत
कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत अली ने बताया, '' भारत में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उपभोक्ता कानून में कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं है. इस संबंध में जब हमने सर्वेक्षण में लोगों से सवा पूछा कि क्या इसे लेकर कानून में कोई प्रावधन किया गया है? तो 49 प्रतिशत लोगों ने 'नहीं' का जबाव दिया.'' अली ने बताया कि भ्रामक विज्ञापन से पीड़ित होने पर उपभोक्ता एएससीआई और जीएएमए में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. लेकिन अब तक केवल 7 प्रतिशत लोगों ने ही इस प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज कराई है.