ETV Bharat / state

विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनाव याचिका में अब बैंक मैनेजर तलब, जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश - Arif Masood Nomination Case

हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित शाखा के बैंक मैनेजर को तलब किया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिका में की सुनवाई में एसबीआई अशोका गार्डन के ब्रांच मैनेजर को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने को कहा है.

ARIF MASOOD Election NOMINATION CASE
विधायक आरिफ मसूद (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 22, 2024, 9:06 AM IST

जबलपुर : मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच के मैनेजर को नोटिस जारी कर जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है. जस्टिस अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि एसबीआई ब्रांच मैनेजर के आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट और खर्च के लिए पांच हजार रु जमा कराए जाएं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक बैंक मैनेजर की उपस्थिति के बाद अगर लोन दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो याचिकाकर्ता अनावेदक को उक्त राशि का भुगतान करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर आरोप थे कि उन्होंने खुद और पत्नी के नाम से लिए एक बड़े बैंक लोन का जिक्र अपने नामांकन पत्र में नहीं किया. याचिका के माध्यम से अपील की गई थी कि नामांकन पत्र में जानबूझकर जानकारी छिपाने पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. इसी दौरान मसूद ने बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा पेश किए गए दस्तावेज फर्जी हैं.

Read more -

विवेक तंखा मानहानि मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, जमानती वारंट को कपिल सिब्बल ने दी चुनौती

बैंक मैनेजर को किया गया तलब

कांग्रेस विधायक ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किए गए हैं,वे फर्जी हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि लोन संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाए, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

जबलपुर : मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच के मैनेजर को नोटिस जारी कर जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होने को कहा है. जस्टिस अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि एसबीआई ब्रांच मैनेजर के आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट और खर्च के लिए पांच हजार रु जमा कराए जाएं. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक बैंक मैनेजर की उपस्थिति के बाद अगर लोन दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो याचिकाकर्ता अनावेदक को उक्त राशि का भुगतान करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर आरोप थे कि उन्होंने खुद और पत्नी के नाम से लिए एक बड़े बैंक लोन का जिक्र अपने नामांकन पत्र में नहीं किया. याचिका के माध्यम से अपील की गई थी कि नामांकन पत्र में जानबूझकर जानकारी छिपाने पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. इसी दौरान मसूद ने बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा पेश किए गए दस्तावेज फर्जी हैं.

Read more -

विवेक तंखा मानहानि मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, जमानती वारंट को कपिल सिब्बल ने दी चुनौती

बैंक मैनेजर को किया गया तलब

कांग्रेस विधायक ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किए गए हैं,वे फर्जी हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि लोन संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाए, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.