मध्य प्रदेश में बढ़ी पीएम फसल बीमा की समय सीमा, अब इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे किसान - PM Fasal Bima Yojna Deadline Extend - PM FASAL BIMA YOJNA DEADLINE EXTEND
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसानों को बीमा करवाने की तारीख में बढ़ोत्तरी की गई है. राज्य सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है.
भोपाल।मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है. मध्यप्रदेश सरकार ने पीएम फसल बीमा के अंतिम समय सीमा में बदलाव किया है. नए समयानुसार अब किसान 16 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है. बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना भारत सरकार और एमपी गवर्नमेंट के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है. इससे 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पीएम फसल बीमा योजना की तारीख में बढ़ोत्तरी की थी.
किसान इन फसलों का करा सकते हैं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान खरीफ की मुख्य फसल जैसे सिंचित धान या असिंचित धान का बीमा करा सकते हैं. इसके साथ ही मक्का, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो-कुटकी, रागी, मूंगफली का भी बीमा करा सकते हैं. किसानों की फसलों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किया गया है. यदि किसान इस योजना के तहत फसल बीमा कराता है, तो उसे होने वाले नुकसान के दौरान बीमा कंपनी से आर्थिक सहायता मिलेगी.
बीमा योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज
पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकापी, जमीन से जुड़े दस्तावेज (खतौनी) शामिल हैं. इसके अलावा बीमा करवाने के लिए आवेदक जहां उनका सेविंग अकाउंट हो ऐसे निकटतम बैंक से संपर्क कर सकते हैं. इसमें वे सहकारी समिति की भी मदद ले सकते हैं. इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं.
फसल बीमा के लिए ये होंगी प्रीमियम दर
किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित 1200 रूपए, धान असिंचित 900 रूपए एवं अन्य फसल मक्का 900 रूपए, मूंगफली 840 रूपए, मूंग एवं उड़द 540 रूपए, सोयाबीन 960 रूपए, अरहर 760 रूपए, कोदो 320 रूपए, कुटकी 340 रूपए एवं रागी 300 रूपए किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है. एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है. इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी.