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भोपाल के 4 निजी स्कूलों पर गिरी गाज, अभिभावकों को लौटानी पड़ेगी फीस, लाखों रुपए का जुर्माना - Action on private schools in Bhopal

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 27, 2024, 10:52 PM IST

Updated : Jun 27, 2024, 10:57 PM IST

27 जून को भोपाल कलेक्टर ने अधिक फीस वसूलने वाले 4 बड़े निजी स्कूलों को 7 दिनों के भीतर अभिभावकों को पैसे लौटाने के लिए कहा है. साथ ही जांच में दोषी पाए गए इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ACTION ON PRIVATE SCHOOLS IN BHOPAL
भोपाल के इन 4 निजी स्कूलों को अभिभावकों को लौटानी पड़ेगी फीस (Getty Image)

भोपाल। गुरुवार को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अभिभावकों से अधिक फीस वसूलने वाले 4 बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी अंजनि कुमार त्रिपाठी ने संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किया है. इसके तहत अब स्कूलों को अभिभावकों से वसूली गई अधिक फीस लौटानी पड़ेगी. वहीं इन स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को जारी किया नोटिस

जिला कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने डीपीएस स्कूल कोलार रोड, श्री चैतन्य टेक्नो कोलार रोड, कैंपियन स्कूल भौंरी और सेज इंटरनेशनल कोलार रोड को नोटिस जारी किया गया है. इन स्कूलों को फीस अधिनियम 2017 का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है. इनके द्वारा वसूला गया नियम विरुद्ध शुल्क अब अभिभावकों को लौटाना पड़ेगा. वहीं इनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा. फीस एक्ट के तहत एमपी में कोई भी स्कूल 10 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता है. वहीं इसकी जानकारी शासन को देनी होगी. सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही फीस बढ़ाई जाएगी, लेकिन इन स्कूलों ने फीस बढ़ाने से पहले न तो शासन को कोई जानकारी दी और न ही अनुमति ली. जांच में चारों स्कूल दोषी पाए गए हैं.

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जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होगी अभिभावकों की सूची

स्कूलों को जारी किए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 7 दिन के भीतर स्कूल संचालक जिला शिक्षा अधिकारी को वसूले गए फीस से संबंधित पूरी जानकारी सौंपेंगे. इसमें अभिभावकों की सूची के साथ वसूली गई फीस का जिक्र किया जाएगा. सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिये थे कि वे 8 जून के पहले फीस सहित अन्य जानकारी सरकारी पोर्टल पर चढ़ा दें, लेकिन अब तक अधिकांश स्कूलों ने यह काम नहीं किया है. एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसा रवैया देखने के बाद भी इन स्कूलों को 15 दिन का और अतिरिक्त समय दिया है. पहले के मुकाबले अब इन्हें 24 जून तक पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर और अन्य जानकारी अपलोड करने के लिए कहा है.

Last Updated : Jun 27, 2024, 10:57 PM IST

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