भरतपुर: भरतपुर जिले में करीब तीन साल पहले एक आरोपी ने 16 साल की नाबालिग को घर से भगाकर कई बार दुष्कर्म किया. मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 14 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने भुसावर थाने में मामला दर्ज कर बताया कि इस उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रात के समय घर में पढ़ रही थी. गांव इटामडा निवासी आरोपी विकास नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर एवं घर से 90 हजार रुपए की नकदी लिवाकर बेटी को भगा ले गया. आरोपी नाबालिग बेटी को जयपुर ले गया और एक होटल के कमरे में रखा. आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया.