जयपुर :राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 5400 पदों की कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती-2023 का रास्ता साफ करते हुए इसके अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने विभिन्न मुद्दों पर दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पंकज कुमावत व अन्य की याचिकाओं पर दिए. सुनवाई के दौरान राज्य के एएजी बसंत सिंह छाबा ने कहा कि अदालत की परिणाम पर अंतिम रोक होने के चलते नियुक्तियां अटकी हुई हैं.
वहीं, याचिकाकर्ताओं की मेरिट में बहुत नीचे हैं. यदि इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी किया जाता है, तब भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे. एएजी ने बताया कि भर्ती में 18 से 21 साल की उम्र के 474 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इनमें से 24 का ही चयन हुआ है. राज्य सरकार ने इनका चयन भी निरस्त कर दिया है. इसलिए अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए. अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी याचिकाओं को वापस लिए जाने पर निस्तारित कर दिया.