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जैसलमेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तानी सिम बैन - अंतरराष्ट्रीय सीमा

Ban on Pakistani Local SIM, राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आई है. जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Ban on Pakistani Local SIM
पाकिस्तानी सिम पर बैन

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 14, 2024, 7:56 AM IST

जैसलमेर. राजस्थान में जैसलमेर जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह नाथावत ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिला कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा.

भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की चांधन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाली इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 और जैसलमेर के पर्यटन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले चार दिवसीय मरु महोत्सव के मद्देनजर सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के साथ ही जिले में जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.

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इसके तहत जैसलमेर जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह नाथावत ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जैसलमेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में अवस्थित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है. इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना नितान्त आवश्यक होने से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जैसलमेर जिले के किसी भी क्षेत्र जंहा से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है.

उसमें किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है. उन्होने बताया कि किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा.

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