जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन आयुक्त आईएएस रवि जैन व जोन-12 के तत्कालीन उपायुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने आयोग के समक्ष पक्षकार रहे राजीव चतुर्वेदी से 22 मई तक जवाब मांगा है. जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश रवि जैन व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में राज्य उपभोक्ता आयोग की बेंच संख्या 3 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आयोग ने आदेश की पालना नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर मुख्य सचिव को तामील कराने को कहा था.
याचिका में बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवादी की आदेश की पालना को लेकर पेश प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं था. सितंबर 2022 में परिवादी ने अपने पहले प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए आयोग से वापस ले लिया था कि वह 27 सितंबर, 2018 को अवार्ड की राशि प्राप्त कर चुका है. इसके बावजूद उसने दूसरा प्रार्थना पत्र पेश कर 19 लाख रुपए दिलवाने का आग्रह किया.