ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब खैर नहीं, लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस किया जा रहा रद्द - Balodabazar News - BALODABAZAR NEWS
छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस नसख्त कदम उठा रही है. यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है. पिछले एक महीने में अकेले बलौदा बाजार जिले की यातायात पुलिस ने 1744700 की चालान वसूली की है. साथ ही 116 वाहन चालकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें से 11 मामलों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भेजा जा चुका है.
ड्राइविंग लाइसेंस किया जा रहा रद्द (ETV Bharat Chhattisgarh)
बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इसमें अकेले बलौदाबाजार जिले में जुलाई 2024 तक 271 हादसे हुए हैं. इन हादसों में 178 लोगों की मौत हुई और 262 घायल हुए हैं. इन सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. जिला पुलिस मुख्यालय को इंटरसेप्टर वाहन दी गई है, जिससे वाहन के स्पीड और डिटेल्स पर नजर रखी जा सके.
नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द : यातायात डीएसपी अमृत कुजूर ने बताया, "शराब पीकर, खतरनाक ढंग से और ओवरलोड वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसमें से 11 प्रकरण लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय को भेजे गए हैं. 105 मामले अभी भी पेंडिंग हैं. जल्द ही आरटीओ कार्यालय भेजकर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी."
बलौदाबाजार एसपी के सख्त निर्देश : वहीं बलौदाबाजार जिले की यातायात पुलिस को 13 जुलाई 2024 को इंटरसेप्टर वाहन मिल गया है. जिसके बाद एसपी विजय अग्रवाल ने जिले की पुलिस को ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई है. एसपी ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और कड़ी कार्रवाई करने की जानकारी दी है.
"ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है." - विजय अग्रवाल, एसपी, बलौदाबाजार
जुलाई में कार्रवाई के चौंकाने वाले आंकड़े : पिछले एक माह में यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के आंकड़ें भी चौंकाने वाले हैं. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 63 प्रकरण 31 जुलाई तक दर्ज किए गए. 5 अगस्त तक 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इसी प्रकार खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने वाले 37 प्रकरण और ओवरलोड के 16 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं. तीन सवारी बाइक पर 950 कार्रवाई, बिना नंबर वाले 339 वाहनों पर और 27 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें नाबालिक चला रहे थे. इसके अलावा सड़क किनारे, नो पार्किंग में और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले 65 वाहनों पर ई चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है.
अवैध पार्किंग के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई : नो-पार्किंग स्थलों में ड्राइवरों द्वारा वाहन खड़ी की जाती हगै. यातायात पुलिस इन वाहनों का फोटो खींचकर परिवहन कार्यालय को भेजती है. जिसके बाद उसके वास्तविक मालिक का नाम, निवास, पता और मोबाइल नंबर पर ई-चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज रही है. संबंधित वाहन मालिक ई-चालान के जरिए समन शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ई-चालान में उल्लेखित समन शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक या चालक के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर रही है. साथ ही उनका नामके सस्पेक्टेड लिस्ट की श्रेणी में डाल दी जाएगी.