नई दिल्ली:दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी को 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.
प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है. 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है. याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया. उनकी ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.
बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए थे. उनके दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि भाजपा उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है.