कुचामनसिटी.लोकसभा चुनाव के पहले चरण का 19 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को राजस्थान में मतदान होना है. चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी वो वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा.
ये दस्तावेज होंगे मान्य : जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है, जिनकी सहायता से मतदाता वोट डाल सकेंगे.