अजमेर: महिला कार्मिक से छेड़छाड़ मामले में डीएवी शताब्दी स्कूल के प्राचार्य महेंद्र पाल सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. 23 मई, 2023 को स्कूल की कार्मिक ने आर्दश नगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
पीड़िता के वकील रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोपी डीएवी शताब्दी स्कूल के प्राचार्य महेंद्र पाल सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए एसटी-एससी कोर्ट में अर्जी लगाई थी. गुरुवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी की ओर से लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया. परिहार ने बताया कि 23 मई, 2023 को पीड़िता ने आदर्श नगर थाने में आदर्श नगर क्षेत्र में स्थित डीएवी शताब्दी स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ छेड़छाड़ करने और उसे धमकाने का मुकदमा दर्ज करवाया था.
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थाने पर पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता स्कूल में काम करती थी. वहीं प्राचार्य महेंद्र पाल सिंह के घर में साफ-सफाई और खाना बनाने का भी काम करती थी. सुबह 7:30 बजे आरोपी की बेटी का टिफिन तैयार करती. इसके बाद बेटी कोचिंग चली जाती और वापस डेढ़ बजे लौटती थी. तब तक वह घर में अकेली रहती और घर का काम करती थी. 23 मई, 2023 को सुबह साढ़े 8 बजे महेंद्र पाल सिंह ने रसोई में आकर उसे पीछे से पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा. इस दौरान चिल्लाने पर उसने हाथों से मुंह को दबा दिया.
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पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह आरोपी को धक्का देकर रसोई से बाहर आ गई. इस बीच आरोपी ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी. आरोपी की धमकी से वह डर गई थी और उसने उसके साथ हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताया. उसके बाद उसने हिम्मत कर आदर्श नगर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी. जिस पर पुलिस ने धारा 354 आईपीसी और एससी-एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की. उन्होंने बताया कि प्रकरण का अनुसंधान सीईओ साउथ ने की थी. पीड़िता के धारा 161 और 164 के बयान कोर्ट में लेखबद्ध करवाए गए.