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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों को महापंचायत की अनुमति मिली, इन शर्तों का रखना होगा ध्यान - UTTARKASHI MAHAPANCHAYAT

उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने हिंदू संगठनों को रविवार को महपंचायत करने की अनुमति दी है, आयोजकों को करना होगा 16 शर्तों का पालन.

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उत्तरकाशी मस्जिद (PHOTO- ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 30, 2024, 2:03 PM IST

देहरादून/उत्तरकाशी:उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महापंचायत करने के लिए देवभूमि विचार मंच प्रशासन से अनुमति मांग रहा था. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. अब उस महापंचायत को जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है. रविवार यानी 1 दिसंबर को उत्तरकाशी में अब पंचायत होगी. हालांकि प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखनी होगी. अगर व्यवस्था बिगाड़ी गई तो कार्रवाई के लिए भी आयोजकों को तैयार रहना होगा.

उत्तरकाशी में महापंचायत की परमिशन मिली:उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में निर्मित मस्जिद के खिलाफ प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ अनुमति दे दी है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तरकाशी केउप जिला अधिकारी मुकेश रमोला इस बात की पुष्टि की है. उप जिलाधिकारी ने कहा कि महापंचायत को लेकर लगातार परमिशन मांगी जा रही थी. लिहाजा हमने परमिशन तो दी है लेकिन आयोजकों को यह भी कहा है कि अगर किसी भी तरह की व्यवस्था फैली तो तत्काल प्रभाव से महापंचायत की परमिशन को रद्द भी किया जा सकता है.

रविवार को होगी महापंचायत:आयोजकों को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की ऐसी कोई भी बयानबाजी मंच या पंचायत स्थल से ना हो, जिससे समाज में तनाव फैले. इसके साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, सड़क इत्यादि जाम न करने और मस्जिद के आसपास भीड़ न इकट्ठा होने की भी शर्त प्रशासन की तरफ से रखी गई है.

प्रशासन ने शर्तों के साथ दी महापंचायत की अनुमति:इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा मस्जिद मोहल्ले के 50 मीटर के दायरे में अभी से धारा 163 लागू कर दी गई है. महापंचायत के दौरान किसी व्यक्ति के हाथ में लाठी, डंडे, तलवार या कोई भी हथियार नहीं होगा. किसी तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन जिससे भीड़ इकट्ठा हो, नहीं हो पाएंगे. महापंचायत में हिंदू संगठनों के अलग-अलग लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. उत्तरकाशी में रविवार को होने वाली महापंचायत को लेकर जगह-जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है. ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना महापंचायत के दौरान ना हो.

क्या है उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है. ये विवाद तब बढ़ गया, जब एक हिंदू धार्मिक संगठन ने मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रशासन के खिलाफ जनाक्रोश रैली आयोजित की थी. रैली के दौरान तनाव हो गया था. पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

उत्तरकाशी के बाड़ाहाट इलाके में स्थित इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था. मस्जिद के लिए 4 नाली और 15 मुठ्ठी भूमि का सौदा 20 मई 1969 में हुआ था. बीते 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया था कि ये जमीन रमजान अली (पुत्र बजीर अली), अब्दुल हमीद बेग (पुत्र फतेह बेग), अली अहमद (पुत्र रसीद अहमद), यासीन बेग (पुत्र आशीग बेग), ईलाही वक्श (पुत्र जहांगीरवक्श) व मुहम्मद रफीक (पुत्र जहांगीर बक्स) साकिनान उत्तरकाशी पट्टी बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी को बेची गई थी.

वर्ष 2005 में इस मस्जिद की जमीन का दाखिल-खारिज किया गया, जिससे यह कानूनी विवाद में आ गई. सितंबर 2023 में हिंदू समुदाय के एक धार्मिक संगठन ने इस मस्जिद को अवैध बताकर जिला प्रशासन से इसके निर्माण को लेकर आरटीआई में जानकारी मांगी थी. उसी के बाद विवाद बढ़ता चला गया.

बता दें कि, 19 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय की ओर से जिलाधिकारी को मस्जिद से संबंधित सभी कागज सौंपे गए थे. इसमें मस्जिद की जमीन से संबंधित रजिस्ट्री, खाता-खतौनी व सुन्नी वक्फ बोर्ड संबंधी दस्तावेज शामिल थे.

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