नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 24 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर उन्हें अग्रिम जमानत दी गई तो वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे.
ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की औऱ अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी ने कहा था कि छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वह मनी लाउंड्रिंग के अपराध में लिप्त है. कोर्ट ने 19 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ED के समन पर रोक लगाने से किया इनकार
19 फरवरी को अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान को मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं. सीबीआई ने 23 नवंबर 2026 को पहली एफआईआर दर्ज की थी. आरोप ये है कि अमानतुल्लाह खान को गलत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया.