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बुजुर्ग दंपती हत्याकांड : तीनों आरोपियों को उम्रकैद, बेरहमी से उतारा था मौत के घाट - LIFE IMPRISONMENT IN CASE OF MURDER

अजमेर में बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Life Imprisonment In Case of Murder
आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा (Photo ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 10, 2024, 6:05 PM IST

अजमेर:शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी इलाके में बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्यारे दंपती के घर में लूट के इरादे से गए थे, लेकिन जाग होने पर उन्होंने दंपती की हत्या कर दी.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह ने बताया कि 29 जून 2021 को गुलाब बाड़ी स्थित माली मोहल्ला निवासी बुजुर्ग दंपती मदन सिंह और मीना देवी की उनके ही घर में रात को निर्दयता से हत्या कर दी गई थी. वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे दीपक कुंवाल, सुमेर सिंह और दिव्यांश भाटी को कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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उन्होंने बताया कि मामले में मृतक मदन सिंह के बेटे दिनेश सिंह ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. अभियोजन पक्ष की ओर से बुजुर्ग दंपती की हत्या के प्रकरण में 24 गवाह, 64 दस्तावेज और 39 आर्टिकल पेश किए गए थे. उन्होंने बताया कि हत्यारों के पास से पुलिस ने मृतक का कीपैड मोबाइल, मृतका के पैर की चांदी की पायजेब, कानों के सोने के टॉप्स और चांदी के सिक्के बरामद किए थे. साथ ही पुलिस में आरोपियों के पास से वह कटार भी बरामद की गई, जिससे बुजुर्ग दंपती की गला रेत कर हत्या की गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाह दस्तावेज और आर्टिकल को एडीजे कोर्ट ने सही माना और इस आधार पर तीनों हत्यारों को सजा सुनाई.

बुजुर्ग दंपती, जिनकी हत्या की गई (Photo ETV Bharat Ajmer)

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि बुजुर्ग दंपती के पुत्र दिनेश चौहान की ओर से अलवर गेट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. हत्या के दूसरे दिन 30 जून 2021 अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी गुलाब बाड़ी निवासी दीपक कुवाल, दिव्यांश भाटी उर्फ निक्कू और सुमेर सिंह को कल्याणीपुरा स्थित रेल लाइन के समीप से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302, धारा 120 बी, 4/25 आर्म्स एक्ट, 450 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई.

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बुजर्ग की दुकान पर आते थे आरोपी: गुलाबबाड़ी में बुजुर्ग दंपती के घर पर ही किराने की दुकान थी. बुजुर्ग मदन सिंह चौहान किराने की दुकान पर बैठा करते थे. यहां अक्सर तीनों आरोपी सिगरेट व गुटका लेने के लिए आया जाया करते थे. वे पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे. बुजुर्ग दंपती तीनों आरोपियों को पहले से जानते थे. तीनों आरोपियों को बुजुर्ग दंपती के पास पैसा और जेवर होने का अंदेशा था. आरोपियों ने अपने शौक पूरे करने के लिए बुजुर्ग दंपती को लूटने की योजना बनाई थी.

इस तरह की थी हत्या: तीनों आरोपी 29 जून 2021 की रात को दंपती के घर में घुस गए. आरोपियों ने घर से चांदी के सिक्के, सोने चांदी के जेवरात समेटे, लेकिन इस दौरान आहट होने से बुजुर्ग दम्पती जाग गए. आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से पहले मदन सिंह का कटार से गला रेत कर हत्या कर दी. इसके बाद मैना देवी के हाथ बांधकर उसका भी गला धारदार हथियार से रेत दिया. मैना देवी के कत्ल के बाद आरोपियों ने उसके कान से सोने के टॉप्स खींच लिए और फरार हो गए. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कत्ल में प्रयुक्त धारदार हथियार, खून से सने कपड़े और सोने के टॉप्स बरामद कर लिए थे.

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