आगरा :ताजनगरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं. ऐसे में नए साल के जश्न में कोई हंगामा या अनहोनी नहीं हो. इसके लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत पुलिस नए साल के जश्न को लेकर क्लब और होटलों में पहुंचने वाले मेहमानों की संख्या पर विशेष नजर रखेगी. जिस क्लब या होटल में अधिक भीड़ मिली तो उसकी नए साल के जश्न की अनुमति निरस्त करने कार्रवाई की जाएगी. किसी भी होटल या क्लब की नए साल की पार्टी में एकल पुरुष या एकल युवती का प्रवेश प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नए साल के जश्न में क्लब और होटलों में असलाह के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी.
नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल ताजनगरी में पहुंचते हैं. नए साल की पूर्व संध्या यादगार बनाने और जश्न की तैयारी में क्लब और होटल्स में तैयारी शुरू हो गई हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने नए साल की पार्टी और अनुमति को लेकर गाइड लाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक ताजनगरी में नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब और सितारा होटल्स में पार्टियां आयोजित होती हैं. जिनमें बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं. साथ ही शहर के लोग भी नए साल का स्वागत जोश व उमंग से करते हैं. जिसकी वजह से देर रात तक सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहता है. कई बार नए साल की पार्टी से लौट रहे युवाओं ने नशे में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने के मामलों के साथ ही मारपीट और हंगामा की शिकायतें मिलती हैं.
कमिश्नरेट में धारा 163 लागू
आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि जिले में नए कानून बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. जिसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर में नए साल के जश्न का इंताजम करने वाले होटल और क्लब को पहले अनुमति लेनी होगी. नए साल की पार्टी के लिए होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन देना होगा. जिसमें पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे. कौन कलाकार होंगे समेत अन्य जानकारी आवेदन पत्र में देनी होगी.