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मेरठ रेंज में चलेगा 'ऑपरेशन शस्त्र'; हर एक कारतूस का रखा जाएगा हिसाब, 2 हजार अवैध कारतूस मिलने के बाद एक्शन में पुलिस - OPERATION SHASTRA RUN MEERUT RANGE

खिलाड़ियों और लाइसेंसी हथियार धारकों को नए कारतूस लेने के लिए देना होगा पहले लिए गोली का पूरा विवरण

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डीआईजी नैथानी ने 'ऑपरेशन शस्त्र' चलाने के दिए निर्देश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 5, 2025, 10:50 PM IST

मेरठ: यूपी के मेरठ में एसटीएफ ने बीते दिनों कारतूसों की बड़ी खेप पकड़ी थी, उसके बाद यूपी के तेजतर्रार अफसरों में शुमार मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने रेंज के जिलों में ऑपरेशन शस्त्र को तत्काल प्रभाव से चलाने का निर्णय लिया है. डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नये कारतूस देने के पूर्व लाइसेंस धारकों को अब तक प्राप्त कारतूसों की खपत के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.

डीआईजी ने इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो इतना सुनिश्चित करें कि एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रारम्भिक जांच के बाद ही नए कारतूस अब मिल सकें. इस प्रक्रिया को तत्काल अमल में लाने व कारतूसों की बिक्री पर सशर्त प्रतिबंध लगाए जाने का निर्देश दिया हैं. नए स्वीकृत लाइसेंसो पर भी सीमित संख्या में कारतूस दिये जाएं इसके लिए भी डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिया है.

इतना ही नहीं अब खिलाड़ियों को भी कारतूस देने को लेकर नए प्रावधान बनाये जा रहे हैं. अभी तक उनके खोखे जमा करने के संबंध में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की शर्त रखी जाए. यानी पहले 80 फीसदी खोके का ब्यौरा देने के साथ ही कारतूसों का हिसाब अनिवार्य था, जबकि अब इसे 90 प्रतिशत खोके का हिसाब देना अनिवार्य होगा.

लाइसेंसी हथियार धारकों के बारे में भी डीआईजी ने कहा कि अपना लाइसेंसी हथियार दूसरे को इस्तेमाल के लिए देने पर लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करें. अगर असलाह लाइसेंसी हो तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लायी जाए और शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी गोलीकांड जैसे अपराधिक षडयंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों और मित्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध असलाह वालों से दूरी बनाए रखें, ऐसे व्यक्तियों को अपना मकान व अपना वाहन प्रयोग न करने दे. गोलीकांड में संलिप्त अपराधियों को शरण देने वाले, अपने घर पर असलाह छुपाने वाले, लाइसेंसी असलाह दूसरे के हाथ में देने वालों व उनकी मदद करने पर बीएनएस की धारा 249, 3(5), 61(2) के अन्तर्गत नियमानुसार सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल मेरठ एसटीएफ ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से 12 बोर के कुल 1975 कारतूस बरामद किये गये थे. आरोपी कार में कारतूस रखे हुए था. पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्त में आया अभियुक्त का नाम राशिद अली था. जो मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना तहसील के गांव जोला का रहने वाला था.

STF के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि इतनी संख्या में जो कारतूस मिले हैं, इनके बारे में अभियुक्त राशिद से पूछताछ जारी है. STF एएसपी ने बताया था कि पकड़ा गया आरोपी राशिद इंटरस्टेट असलाह तस्कर गैंग का सदस्य है, 12 बोर के जो 1975 कारतूस उससे बरामद हुए थे वह सभी इटली निर्मित थे.

यह भी पढ़ें : पिस्टल-कारतूस ले थाने पहुंचा जोमैटो डिलीवरी बॉय, दारोगा को देकर बोला 'ये लीजिए'

मेरठ: यूपी के मेरठ में एसटीएफ ने बीते दिनों कारतूसों की बड़ी खेप पकड़ी थी, उसके बाद यूपी के तेजतर्रार अफसरों में शुमार मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अपने रेंज के जिलों में ऑपरेशन शस्त्र को तत्काल प्रभाव से चलाने का निर्णय लिया है. डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नये कारतूस देने के पूर्व लाइसेंस धारकों को अब तक प्राप्त कारतूसों की खपत के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.

डीआईजी ने इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो इतना सुनिश्चित करें कि एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रारम्भिक जांच के बाद ही नए कारतूस अब मिल सकें. इस प्रक्रिया को तत्काल अमल में लाने व कारतूसों की बिक्री पर सशर्त प्रतिबंध लगाए जाने का निर्देश दिया हैं. नए स्वीकृत लाइसेंसो पर भी सीमित संख्या में कारतूस दिये जाएं इसके लिए भी डीआईजी ने स्पष्ट निर्देश दिया है.

इतना ही नहीं अब खिलाड़ियों को भी कारतूस देने को लेकर नए प्रावधान बनाये जा रहे हैं. अभी तक उनके खोखे जमा करने के संबंध में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की शर्त रखी जाए. यानी पहले 80 फीसदी खोके का ब्यौरा देने के साथ ही कारतूसों का हिसाब अनिवार्य था, जबकि अब इसे 90 प्रतिशत खोके का हिसाब देना अनिवार्य होगा.

लाइसेंसी हथियार धारकों के बारे में भी डीआईजी ने कहा कि अपना लाइसेंसी हथियार दूसरे को इस्तेमाल के लिए देने पर लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करें. अगर असलाह लाइसेंसी हो तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लायी जाए और शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी गोलीकांड जैसे अपराधिक षडयंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों और मित्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध असलाह वालों से दूरी बनाए रखें, ऐसे व्यक्तियों को अपना मकान व अपना वाहन प्रयोग न करने दे. गोलीकांड में संलिप्त अपराधियों को शरण देने वाले, अपने घर पर असलाह छुपाने वाले, लाइसेंसी असलाह दूसरे के हाथ में देने वालों व उनकी मदद करने पर बीएनएस की धारा 249, 3(5), 61(2) के अन्तर्गत नियमानुसार सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल मेरठ एसटीएफ ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से 12 बोर के कुल 1975 कारतूस बरामद किये गये थे. आरोपी कार में कारतूस रखे हुए था. पल्लवपुरम थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्त में आया अभियुक्त का नाम राशिद अली था. जो मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना तहसील के गांव जोला का रहने वाला था.

STF के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि इतनी संख्या में जो कारतूस मिले हैं, इनके बारे में अभियुक्त राशिद से पूछताछ जारी है. STF एएसपी ने बताया था कि पकड़ा गया आरोपी राशिद इंटरस्टेट असलाह तस्कर गैंग का सदस्य है, 12 बोर के जो 1975 कारतूस उससे बरामद हुए थे वह सभी इटली निर्मित थे.

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