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हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास, 11 साल पहले बुजुर्ग बरसाईं थी ताबड़तोड़ गोलियां - crime news up

आगरा के अपर जिला जज ने बुजुर्ग की हत्या मामले में 11 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानिए क्या था पूरा मामला...

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 3, 2024, 5:01 PM IST

आगरा:जिले की अदालत ने बुधवार को वृद्ध की हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला जज अपूर्व सिंह की कोर्ट ने थाना मलपुरा क्षेत्र के चिरौली गांव निवासी वीरेंद्र सिंह, मेहताब उर्फ मोहकम, लोकेंद्र सिंह और नगला बीच गांव निवासी वीरो उर्फ वीरेंद्र दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही एक वीरेंद्र सिंह एवं लोकेंद्र सिंह को दो वर्ष की सजा के साथ साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

11 साल पहले घर में घुसकर की थी हत्याःबता दें कि चिरौली गांव निवासी विजय सिंह ने मलपुरा थाना में पांच सितंबर-2013 को तहरीर दी थी. जिसमें लिखा था कि पांच सितंबर-2013 की तड़के करीब 3 बजे चाचा खेम सिंह अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे. तभी अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और गोलियां बरसाईं. हमले में गोलियां लगने से खेम सिंह की मौत हो गई थी. बुजुर्ग की हत्या से जिले में सनसनी फैल गई थी. इस पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

विवेचना में ये नाम हुए उजागर
मलपुरा थाना पुलिस ने मामले दर्ज करके जांच शुरू की. मुकदमे की विवेचना में अभियुक्तों के नाम सामने आए थे. एडीजीसी शशि शर्मा ने बताया कि कोर्ट में गवाह एवं सबूत पेश किए गए. कोर्ट में सही दलील और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई है. पुलिस की विवेचना में खुलासा हुआ था कि दोषियों ने ने बिना वजह ताबड़तोड़ फायरिंग करके वृद्ध की जघन्य हत्या की थी. इसके लिए कोर्ट से आरोपियों को फांसी सजा दिलाने की मांग की थी. कोर्ट ने एडीजीसी के तर्क तथा गवाहों एवं सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया. इसके बाद चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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