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फरजाना हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया - MUZAFFARNAGAR COURT NEWS

साल 2023 में हत्या अंजाम दी गई थी. कबूतरबाजी को लेकर हुआ था विवाद.

muzaffarnagar court sentenced four accused of farzana murder case life imprisonment
कोर्ट ने सुनाई सजा. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 18, 2025, 9:21 AM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


बता दे कि 2023 की शाम करीब 6:00 बजे फरजाना तैयब के साथ कबूतरबाजी को लेकर कहासुनी और गाली गलौच हो गई थी. इसमें मन्नू उर्फ छंगा का कबूतर उड़कर उनकी छत पर बैठ गया था जिसको लड़की अनम ने पकड़ लिया था. 27 जून 2023 को अनम और फरजाना छोटी मस्जिद के सामने पहुंची तो मन्नू, पप्पू तैयब सरताज ने अपशब्द कहे. चारों अपने हाथों में फावड़ा लिए हुए थे. फावड़े से फरजाना को जान से मारने की नीयत से सिर पर वार किया. इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. चीख पुकार सुनकर गांव के सुधीर कुमार व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे. सभी ने देखा कि पप्पू, सरताज, मन्नू और छंगा फावड़े से फरजाना के ऊपर वार कर रहे थे. फरजाना गंभीर रूप से घायल हो गई. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.


तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. इस मामले में एफटीसी-03 न्यायालय ने आरोपी मन्नू उर्फ छंगा, तैय्यब, पप्पू उर्फ महबूब और सरताज को हत्या, हत्या की साजिश और धमकी के आरोपों में दोषी पाया. कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंःमहाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं, भाजपा ने झूठ बोलकर लोगों को बुलाया और मरवा दिया, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

मुजफ्फरनगरः जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


बता दे कि 2023 की शाम करीब 6:00 बजे फरजाना तैयब के साथ कबूतरबाजी को लेकर कहासुनी और गाली गलौच हो गई थी. इसमें मन्नू उर्फ छंगा का कबूतर उड़कर उनकी छत पर बैठ गया था जिसको लड़की अनम ने पकड़ लिया था. 27 जून 2023 को अनम और फरजाना छोटी मस्जिद के सामने पहुंची तो मन्नू, पप्पू तैयब सरताज ने अपशब्द कहे. चारों अपने हाथों में फावड़ा लिए हुए थे. फावड़े से फरजाना को जान से मारने की नीयत से सिर पर वार किया. इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई. चीख पुकार सुनकर गांव के सुधीर कुमार व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे. सभी ने देखा कि पप्पू, सरताज, मन्नू और छंगा फावड़े से फरजाना के ऊपर वार कर रहे थे. फरजाना गंभीर रूप से घायल हो गई. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.


तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. इस मामले में एफटीसी-03 न्यायालय ने आरोपी मन्नू उर्फ छंगा, तैय्यब, पप्पू उर्फ महबूब और सरताज को हत्या, हत्या की साजिश और धमकी के आरोपों में दोषी पाया. कोर्ट ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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