प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली 4 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है. सुनवाई 2 मई को होगी. यदि हाईकोर्ट से अफजाल को समय रहते राहत न मिली तो गाजीपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा हो सकता है.
अफजाल अंसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि 30 जून 2024 तक सुनवाई कर ली जाए. जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अफजाल को दी थी राहत: गैंगस्टर मामले में लोअर कोर्ट से 4 साल कैद की सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल को राहत देते हुए सशर्त जमानत दी थी. कहा था कि हाईकोर्ट अफजाल के मामले पर 30 जून तक फैसला दे दे.
अफजाल के चुनाव लड़ने पर क्यों मंडरा रहा खतरा: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जिस पर अब 2 मई को सुनवाई होनी है. बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी हैं और इस सीट पर 7 मई से नामांकन शुरू होना है. गाजीपुर में मतदान 7वें चरण यानी एक जून को होगा.
ऐसे में यदि अफजान अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके गाजीपुर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने पर खतरा हो सकता है. बता दें कि एक जून को इस सीट पर मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को घोषित किया जाएग.