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अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर खतरा? गैंगस्टर केस में सजा के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में 2 मई को सुनवाई - High Court News - HIGH COURT NEWS

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है. अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है. इस केस को लेकर आईए जानते हैं कि आखिर क्यों अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर खतरा मंडराने लगा है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 19, 2024, 10:20 PM IST

Updated : Apr 20, 2024, 12:37 PM IST

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली 4 साल की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है. सुनवाई 2 मई को होगी. यदि हाईकोर्ट से अफजाल को समय रहते राहत न मिली तो गाजीपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा हो सकता है.

अफजाल अंसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि 30 जून 2024 तक सुनवाई कर ली जाए. जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अफजाल को दी थी राहत: गैंगस्टर मामले में लोअर कोर्ट से 4 साल कैद की सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल को राहत देते हुए सशर्त जमानत दी थी. कहा था कि हाईकोर्ट अफजाल के मामले पर 30 जून तक फैसला दे दे.

अफजाल के चुनाव लड़ने पर क्यों मंडरा रहा खतरा: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जिस पर अब 2 मई को सुनवाई होनी है. बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी हैं और इस सीट पर 7 मई से नामांकन शुरू होना है. गाजीपुर में मतदान 7वें चरण यानी एक जून को होगा.

ऐसे में यदि अफजान अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके गाजीपुर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने पर खतरा हो सकता है. बता दें कि एक जून को इस सीट पर मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को घोषित किया जाएग.

कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा है मामला:भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था. साल 2007 के इस मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए अफजाल को 4 साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली सजा में अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी. जिसके कारण अफजाल की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी.

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील शीघ्र सुने जाने का आदेश दिया था. इसके बाद अफजाल की ओर से हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की गई है. इस अपील पर हाईकोर्ट ने 2 मई को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.

बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के अफजाल अंसारी बड़े भाई हैं. इस बार लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा प्रत्याशी बनाया है.

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Last Updated : Apr 20, 2024, 12:37 PM IST

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