उन्नाव:जिले के अजगैन कोतवाली क्षेत्र 2018 में एक युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था, कि उसकी बेटी ने एक युवक के साथ प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. जिसकी जानकारी कई बार बेटी ने उन्हें दी थी. 6 वर्ष पहले पति और अन्य ससुराली जनों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवको को जेल भेज दिया था. जिसमें आज न्यायालय ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 8 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
आपको बता दें कि, उन्नाव के अध्ययन कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव के रहने वाले मुन्नीलाल ने 24 अप्रैल 2018 को अजगैन कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कहा था, कि उनकी बेटी आशा ने दिनेश रविदास से करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुरारीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसकी कई बार जानकारी उसकी बेटी ने उसे दी. वही 24 अप्रैल 2018 को पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी थी.
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