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लव मैरिज के बावजूद दहेज के लिए पत्नी को मार डाला था, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - wife murdered for dowry

उन्नाव में प्रेम विवाह के बाद भी दहेज के लिए पति और ससुरालवालों ने मिलकर युवती की हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में 6 साल बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 8 हजार का अर्थदंड लगाया है.

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6 साल बाद हत्यारे पति को सजा (photo credit- Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 24, 2024, 1:33 PM IST

उन्नाव:जिले के अजगैन कोतवाली क्षेत्र 2018 में एक युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था, कि उसकी बेटी ने एक युवक के साथ प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुरालीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. जिसकी जानकारी कई बार बेटी ने उन्हें दी थी. 6 वर्ष पहले पति और अन्य ससुराली जनों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवको को जेल भेज दिया था. जिसमें आज न्यायालय ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 8 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

आपको बता दें कि, उन्नाव के अध्ययन कोतवाली क्षेत्र के खजूर गांव के रहने वाले मुन्नीलाल ने 24 अप्रैल 2018 को अजगैन कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कहा था, कि उनकी बेटी आशा ने दिनेश रविदास से करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से ही पति और अन्य ससुरारीजन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसकी कई बार जानकारी उसकी बेटी ने उसे दी. वही 24 अप्रैल 2018 को पति और ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी थी.

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पुलिस ने पिता की तहरीर पर मृतका के पति दिनेश, जेठ बिंदा और ससुर ननकू निवासी खजूर के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर सभी नामजद आरोपितों को 8 मई 2018 को गिरफ्तार का जेल भेज दिया था. मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकार हसनगंज डॉक्टर भीम कुमार गौतम ने की थी. जिसमें क्षेत्राधिकार ने पति को जांच में दोषी पाया था. क्षेत्राधिकार ने पति के खिलाफ न्यायालय में 27 मई 2018 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी. जिसके बाद मुकदमें की सुनवाई शुरू हो गई थी.

आज मुकदमों की सुनवाई अपर जिला जज न्यायालय प्रथम में पूरी हुई. जहां अभियोजन से सहायक जिला, शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार कुशवाहा की दलीलें सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पति को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 8 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने सुनाया.

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