नई दिल्ली: दिल्ली के एक्यूआई में सुधार आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान IV (GRAP IV) की पाबंदियां हटा दी है. हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि वायु गुणवत्ता में किसी भी तरह की और गिरावट को रोकने के लिए ग्रैप I, II और III के तहत पाबंदी लागू रहेगी. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, चरण IV उपायों को शुरू में तब लागू किया गया था, जब 16 दिसंबर को AQI का स्तर 400 अंक को पार कर गया था.
दरअसल, वायु गुणवत्ता में सुधार अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियों की वजह से हुआ, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के अनुसार बेहतर हवा की गति शामिल है. ग्रैप IV उपायों का उद्देश्य गंभीर प्रदूषण के स्तर को कम करना था, जिसके तहत औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण और गैर-जरूरी और प्रदूषण वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था.
इन चीजों से हटा बैन:सीएक्यूएम ने अपने आदेश में गैर-आवश्यक डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध जारी रखा है, जबकि केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राजधानी में पंजीकृत बीएस-4 और पुराने डीजल से चलने वाले भारी माल वाहनों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. इसके आलावा सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, दिल्ली में गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों का प्रवेश और 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड माध्यम में संचालित करना शामिल है.
GRAP के चौथे चरण की पाबंदियां हटते ही दिल्ली के दरवाजे डीजल गाड़ियों के लिए खुल गए हैं. साथ ही दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी काम शुरू हो सकेगा. यही नहीं, हाइब्रिड मोड पर संचालित हो रहे स्कूलों में भी नियमित कक्षाएं शुरू हो सकेंगी. अभी तक ग्रैप फोर के तहत लागू पाबंदियों के तहत इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. हालांकि अभी भी तंदूर और जेनरेटर आदि पर रोक लागू रहेगी.