जयपुरःअतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-11, सांगानेर ने प्रेमिका की हत्या करने वाले अभियुक्त नरसी मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ओपी चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका के पिता ने 12 अक्टूबर, 2020 को सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी करीब सवा साल से इंडियन ऑयल में टैंकर चालक नरसी मीणा के साथ पत्नी की तरह रहती है. सुबह करीब आठ बजे उसके बेटे के पास मकान मालिक का फोन आया कि बेटी का मर्डर हो गया है.