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सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा, कहा था- साधु-संत पी रहे गांजा, कुंभ में एक मालगाड़ी भेज दो तो वह भी खत्म हो जाएगी - Afzal Ansari FIR

गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी के गांजे वाले बयान पर कार्रवाई हुई है. पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है. चौकी प्रभारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है. सांसद के इस बयान पर तमाम साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई थी.

पुलिस ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 29, 2024, 12:51 PM IST

Updated : Sep 29, 2024, 3:08 PM IST

गाजीपुर :सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजे वाले बयान पर कार्रवाई हुई है. मंदिर, कुंभ और साधु-संतों पर 3 दिन पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था. इसके बाद तमाम संत उनके विरोध में उतर आए थे. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी. अब इस मामले में सांसद पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पढ़िए सांसद का वह बयान जिस पर मचा घमासान :एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि 'गांजा भगवान का प्रसाद और बूटी है तो यह अवैध क्यों है. इसे कानून की मान्यता दो. बहुत सारे साधु-संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं. राजधानी में भकाभक लहर उठती है. अभी कुंभ लगने जा रहा है. वहां एक मालगाड़ी गांजा भेज दो तो वह भी खत्म हो जाएगा. हम कह रहे हैं कि लुका के क्यों पी रहे हो. बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं.'

गाजीपुर सिटी एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने की एफआईआर की पुष्टि (Video Credit; ETV Bharat)

संतों ने जताई थी नाराजगी :सांसद के इस बयान पर संतों ने नाराजगी जताई थी. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद पुलिस ने मामले का खुद संज्ञान लिया. गोराबाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला की तहरीर पर मामले में मुकदमा लिखा गया. तहरीर में सांसद की ओर दिए गए बयान का पूरा जिक्र भी है. वहीं गाजीपुर सिटी एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि, धर्म को लेकर सांसद अफजाल अंसारी की ओर से एक बयान दिया गया था. इसी को लेकर गोरा बाजार चौकी इंचार्ज राज कुमार शुक्ला की ओर से 353(3) का मुकदमा दर्ज किया गया.

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Last Updated : Sep 29, 2024, 3:08 PM IST

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