हरदोई: करीब 17 महीने बाद 25 फरवरी को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा हो गए हैं. बता दें कि पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी. जेल से रिहा होने बाद अब्दुल्ला हरदोई से रामपुर के लिए रवाना हो गए. इस दौरान जेल के बाहर हरदोई सहित रामपुर से आए सैकड़ों समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब्दुल्ला को रामपुर के लिए रवाना किया गया.
अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, मगर रामपुर कोर्ट में उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति का केस चल रहा था. इसी वजह से उनकी जेल से रिहाई अटकी हुई थी. रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, मगर कोर्ट ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था. इसे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी राहत माना गया था. बीते दिनों रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था.
साल 2020 में शत्रु संपत्ति के एक मामले में अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं. इसकी वजह से वह जेल में थे. इससे पहले इस मामले में पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को क्लीन दी थी. शासन ने रामपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच बैठाने के साथ साथ इस मामले की पुनः विवेचना का आदेश था. अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह ने इस मामले की पुनः जांच की थी और आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया था. उसके बाद आज़म खान अब्दुल्ला आज़म ने कोर्ट की शरण ली थी. 18 फरवरी को कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत दी थी.