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प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए मतगणना कक्षों में लगाए जाएंगे एसी, चिकित्सकों की टीम रहेगी मौजूद - arrangements for Counting of votes

4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है. इसके साथ ही हीटवेव को देखते हुए मतगणना कक्षों में पंखे, कूलर के अलावा एसी लगवाए जाएंगे.

arrangements for Counting of votes
मतगणना कक्षों में लगाए जाएंगे एसी (ETV Bharat Alwar)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 1, 2024, 7:37 PM IST

अलवर.उत्तर भारत में चल रही हीटवेव व प्रचंड गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इस बार मतगणना कक्षों में एसी लगाए जाएंगे. मतगणना स्थल पर चिकित्सों की टीम भी मौजूद रहेगी. 4 जून को कला महाविद्यालय में होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल पर पानी और छाया की पूरी व्यवस्था होगी. मौजूदा समय में हीटवेव के चलते गर्मी तेज पड़ रही है. इसलिए मतगणना में आने वाले कर्मचारी और काउंटिंग एजेंट को कोई परेशानी नहीं हो. इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगाई जाएगी. इसके लिए अलग से ही कमरा आवंटित किया जा रहा है. गर्मी में किसी की तबीयत बिगड़ती है, तो उसे तुरंत उपचार मिल सके. कमरों में पंखे व कूलर तो लगाए ही जाएंगे. इसके साथ एसी लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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6 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी धारा 144:जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत 4 जून को होने वाली मतगणना के मध्येनजर अलवर जिले की राजस्व सीमा में 1 जून की मध्यरात्रि से 6 जून की मध्यरात्रि तक धारा 144 के प्रावधान लागू रहेंगे.

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उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक, रसायनिक पदार्थ व हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही प्रदर्शन करेगा. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होम गार्डस एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी.

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उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अलवर की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा. ना ही ध्वनि प्रसारण यन्त्र का प्रयोग करेगा. ध्वनि प्रसारण यन्त्रों की अनुमति सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक रहेगी. कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, x, वाट्सअप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा. सूखा दिवस (ड्राई डे) पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

मतगणना दिवस के दिन मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा. यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/चुनाव कार्य में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

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