धौलपुर.जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दिहौली पुलिस थाना में साल 2021 में दर्ज हुए 15 साल की नाबालिग के अपहरण व उसके साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसे 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाने में एक परिवादी ने 18 मार्च, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी 17 मार्च, 2021 की रात को अपने दादा-दादी के पास सो रही थी. इसी बीच नाबालिग रात को शौच के लिए गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी. इस पर उन लोगों ने बच्ची की तलाश शुरू की, तभी उन्हें जानकारी हुई कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी ने अगवा कर लिया हैं.