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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 65 हजार लगाया जुर्माना - Minor Rape Case

Accused sentenced 20 years, धौलपुर पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को 15 साल की नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही उसे 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई और 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया.

Accused sentenced 20 years
दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा (ETV BHARAT Dholpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2024, 4:30 PM IST

धौलपुर.जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दिहौली पुलिस थाना में साल 2021 में दर्ज हुए 15 साल की नाबालिग के अपहरण व उसके साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसे 65 हजार के जुर्माने से दंडित किया.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाने में एक परिवादी ने 18 मार्च, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी 17 मार्च, 2021 की रात को अपने दादा-दादी के पास सो रही थी. इसी बीच नाबालिग रात को शौच के लिए गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटी. इस पर उन लोगों ने बच्ची की तलाश शुरू की, तभी उन्हें जानकारी हुई कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी ने अगवा कर लिया हैं.

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उसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दिहौली थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिटेन कर दुष्कर्म संबंधी मेडिकल करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराया. अनुसंधान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को मुल्जिम को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे 65 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया.

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