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एसआई पेपर लीक मामले में आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड - SI Paper Leak Case - SI PAPER LEAK CASE

एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक में एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है.

SI RECRUITMENT 2021 PAPER LEAKED.  POLICE REMAND TO THE ACCUSED
एसआई पेपर लीक मामले में आरोपियों को चार दिन की पुलिस रिमांड.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 4, 2024, 5:50 PM IST

जयपुर. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को चार दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है. इसके साथ ही अदालत ने एसओजी को कहा है कि वह एसएमएस के मेडिकल बोर्ड से इनका मेडिकल कराए और पुलिस अभिरक्षा की अवधि के दौरान हर 24 घंटे में भी मेडिकल कराया जाए.

एसओजी की ओर से आरोपियों को अदालत में कहा गया कि रुपए के लेनदेन सहित अन्य पूछताछ के लिए आरोपियों को 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए. इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि एसओजी को हर आरोपी की रिमांड मांगते समय उसका कारण बताना चाहिए. सभी आरोपियों का मशीन अंदाज में 12 दिन का रिमांड मांगा गया है. इसके अलावा उन्हें गिरफ्तारी से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41ए का नोटिस भी नहीं दिया गया.

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आरोपियों ने लगाया मारपीट का आरोप : सुनवाई के दौरान अदालत के पूछने पर महिला अभ्यर्थी सहित कुछ अन्य आरोपियों ने एसओजी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. आरोपियों की ओर से कहा गया कि अधिकारी पूछताछ से पहले मारपीट करते हैं. इसके अलावा उन्हें समय पर न तो भोजन-पानी दिया जा रहा है और ना ही सोने दिया जा रहा है. इसके अलावा उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है. एसओजी के पास हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं. आरोपियों की ओर से कहा कि उन्हें 2 अप्रैल को पूछताछ के बहाने बुलाया गया था और फिर अवैध हिरासत में रखते हुए 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया. इस पर अदालत ने एसओजी के जांच अधिकारी से पूछा कि जब 24 घंटे में अदालत में पेश करने का प्रावधान है, तो फिर उन्हें समय पर पेश क्यों नहीं किया गया. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे तो हिरासत में रखते हुए महीने पर भी पूछताछ की जा सकती है. एसओजी ने आरोपी सुरेंद्र, दिनेश, भालाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन, हरखू और अभिषेक को कोर्ट में पेश किया था.

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