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Rajasthan: 27 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति नहीं, पीड़िता की उम्र का होगा पुनः परीक्षण

हाईकोर्ट ने पीड़िता के 27 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति नहीं दी है. पीड़िता की उम्र का पुन: ​परीक्षण करने को कहा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 25, 2024, 10:48 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह तीन दिन के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने बाल कल्याण समिति की ओर से पीड़िता की उम्र का पुनः परीक्षण कराने के आदेश को रिकॉर्ड पर लिया है. जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश पीड़ित पक्ष की याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण पीड़िता की जान का जोखिम नहीं उठाया जा सकता. अदालत ने कहा कि पीड़िता को बालिका गृह में रखा जाए और होने वाले नवजात को अस्पताल में सुरक्षित रखा जाए. वहीं अदालत ने पीड़ित पक्ष नवजात को गोद देने के लिए एनओसी देने को कहा है. मामले में नवजात के डीएनए के दो नमूने लेकर पुलिस को सौंपे जाएगे और पीड़िता को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी.

पढ़ें:हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को 28 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति - Rajasthan High Court

याचिका में अधिवक्ता संगीता शर्मा ने बताया कि पीड़िता दुष्कर्म के कारण गर्भवती हो गई है. यदि उसने संतान को जन्म दिया, तो उसकी सामाजिक और मानसिक स्थिति खराब होगी. ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर गर्भपात से उसकी जान के जोखिम की बात कही. वहीं अदालत के सामने आया कि पीड़िता की एक जांच में उम्र 12 साल आई है. जबकि एक्सरे के माध्यम से की गई दूसरी जांच में उसकी उम्र 19-20 साल बताई गई है. वहीं बाल कल्याण समिति ने कहा कि पीड़िता की उम्र का पुनः परीक्षण कराने का निर्णय लिया है. इस पर अदालत ने समिति के निर्णय को रिकॉर्ड पर लेते हुए गर्भपात की अनुमति देने इनकार कर दिया है.

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