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Rajasthan: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले विष्णु ने अब इस कोर्ट में पेश किया परिवाद, 25 नवंबर मिली तारीख - SHIV TEMPLE CASE IN AJMER DARGAH

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अजमेर पश्चिम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर दिया है.

Shiv temple case in Dargah
दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा का मामला (ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 6, 2024, 7:16 PM IST

अजमेर : अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने के मामले में परिवादी ने अजमेर पश्चिम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने परिवाद का हिंदी रूपांतरण करवाकर पेश करने के लिए परिवादी को 25 नवंबर की अगली तारीख दी है. परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है. यहां संकट मोचन महादेव का मंदिर था. उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह को शिव मंदिर घोषित किया जाए. इस संदर्भ में वाद कोर्ट में पेश किया था, लेकिन पहले यह वाद गलती से सीजेएम कोर्ट में पेश हो गया था, लेकिन अब परिवाद सही होकर अजमेर वेस्ट कोर्ट में पेश किया गया है.

विष्णु गुप्ता ने बताया कि उन्हें जानकारी नही थी कि यहां कोर्ट में सुनवाई के लिए परिवाद हिंदी में पेश करना होता है. जानकारी के अभाव में परिवाद अंग्रेजी में तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने परिवाद का हिंदी रूपांतरण करने और साथ में पहचान पत्र लगाने के लिए 25 नवंबर को अगली तारीख दी है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नोटिस के साथ अन्य पार्टियों को भी परिवाद की प्रति भेजी जाएगी. इस संबंध में भी कमी पूर्ति करने के लिए कोर्ट ने कहा है. गुप्ता ने कहा कि कानून के तहत परिवाद दायर किया गया है और कानून के तहत ही सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा. (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें-Rajasthan: दरगाह में मंदिर का दावा: कोर्ट ने स्थानांतरण याचिका की अस्वीकार, कहा-संबंधित कोर्ट में वाद वेश करने के लिए परिवादी स्वतंत्र

पूर्व में परिवादी से हुई चूक :परिवादी विष्णु गुप्ता ने पूर्व में दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए परिवाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया था. क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देते हुए सीजेएम कोर्ट ने परिवादी को संबंधित कोर्ट में दावा पेश करने के लिए कहा था, लेकिन परिवादी ने स्थानांतरण याचिका सेशन कोर्ट में पेश की, जिस पर सेशन कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार करते हुए सीजेएम कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए परिवादी को संबंधित कोर्ट में ही दावा पेश करने के लिए कहा था. अब यह परिवाद सीजेएम कोर्ट से अजमेर वेस्ट कोर्ट में स्थानांतरण हो गया है.

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