उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

7 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या, कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई फांसी की सजा

आगरा पॉक्सो कोर्ट के फैसले पर पिता ने कहा कि 10 महीने बाद अब मिला न्याय

Etv Bharat
दोषी चौकीदार राजवीर (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 5 hours ago

आगरा:यूपी के आगरा पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को 10 महीने पहले सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी चौकीदार को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया है. गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. इसके बाद आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई. अदालत से मिले न्याय के बाद पिता ने कहा कि दस महीने से बेटी के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था. अब मुझे न्याय मिला है. लेकिन, बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी. जब आरोपी भी फांसी के फंदे पर तड़पेगा.

मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र का है. जहां 31 दिसंबर 2023 को बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली और वापस नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए. उसकी तलाश में जुट गए. शाम करीब 5 बजे मासूम का शव खाली प्लॉट में मिला. उसके सिर में चोट के निशान थे और बाएं हाथ की उंगली भी कटी थी. बच्ची की लाश देखकर परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर एत्मादपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की छानबीन और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद आरोपी चौकीदार राजवीर को हिरासत लिया. उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी चौकीदार राजवीर ने जो खुलासा किया उसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. आरोपी जहां बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती थी. उसके पास की एक कोठी में चौकीदार था. चौकीदार ने कबूला कि बच्ची अक्सर खेलने आती थी. तब मैं उसे बहलाकर गलत हरकत करता था. 31 दिसंबर 2023 की दोपहर एक बजे एक अन्य बालक के साथ बच्ची आई थी. कुछ देर बाद बालक चला गया. फिर मैंने बच्ची को बहाने से अपने पास बुलाया. उसके साथ छेड़छाड़ की तो विरोध करने के साथ ही घर पर बताने की बात कहने लगी.

आरोपी चौकीदार राजवीर ने कहा कि मैंने बच्ची को समझाया कि मम्मी और पापा को कुछ नहीं बताए. लेकिन, वो चुप नहीं हो रही थी. जिसमें मैंने उसका मुंह दबाया और उसे पानी में डुबाया. इसके बाद उसे पानी से निकाला और दोबारा से डुबो दिया. बच्ची बेहोश हो गई तो मुझे डर लगा कि बच्ची बच गई तो मेरा नाम बता देगी. इसलिए, मैंने उसके सिर पर ईंट से प्रहार किए. इसके बाद उसे दोबारा पानी में डुबाकर फिर अपने कमरे में ले गया. जहां पर उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया था.

एडीजीसी सुभाष गिरी ने बताया कि पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी राजवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जिसमें मौके से जो सबूत इकट्ठा किए गए और गवाहों ने जो गवाही दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जज ने आरोपी को बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया. इसके बाद उसे फांसी की सजा के साथ सवा लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया.

यह भी पढ़ें :फिरोजाबाद में अपहरण के बाद मासूम की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा

ABOUT THE AUTHOR

...view details