लखनऊ : प्रदेश के राजस्व लेखपालों को अब अपने हलका क्षेत्र में ही निवास करना अनिवार्य होगा. राजस्व परिषद की आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. परिषद ने उन लेखपालों की रिपोर्ट भी तलब की है, जो अपने हलके में निवास नहीं कर रहे हैं.
नियमों का हो रहा उल्लंघन : उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम, 26 के तहत, प्रत्येक लेखपाल को अपने हलका क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है. राजस्व परिषद की हालिया समीक्षा में सामने आया है, कि कई लेखपाल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके चलते राजस्व मामलों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है.
जनता और जन प्रतिनिधियों की शिकायत : स्थानीय स्तर पर लेखपालों के हलके से बाहर निवास करने की वजह से, जनता को अपने कार्य कराने में बाधा का सामना करना पड़ता है. जनप्रतिनिधियों ने भी इस समस्या को लेकर शासन और राजस्व परिषद से शिकायत की थी.
जिलाधिकारियों को सख्ती के निर्देश : राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है, कि यह सुनिश्चित करें कि लेखपाल अपने हलके में ही निवास करें. ऐसा न करने वाले लेखपालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. राजस्व परिषद के इस कदम से न केवल राजस्व मामलों का निस्तारण तेजी से होगा, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी.
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