नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत निर्णय के बाद ब्रिटिश प्रसारक के खिलाफ आदेश जारी करते हुए उसके तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया. बीबीसी के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को दिए एक बयान में कहा कि 'अब तक न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई निर्णय आदेश प्राप्त हुआ है.'
प्रवक्ता ने कहा, 'बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम स्थित हैं. जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित रूप से अगले कदमों पर विचार करेंगे.'
उक्त कानून के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी. फरवरी 2023 में आयकर विभाग द्वारा समाचार संगठन के दिल्ली कार्यालय में सर्वेक्षण अभियान चलाने के कुछ महीने बाद ईडी ने बीबीसी के खिलाफ फेमा जांच शुरू की.
सूत्रों ने बताया कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया 100 फीसदी एफडीआई वाली कंपनी है. ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती थी. कंपनी ने अपना एफडीआई घटाकर 26 प्रतिशत नहीं किया, बल्कि इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा. ये भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का घोर उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 18 सितंबर, 2019 को डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई. पीटीआई के अनुसार बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर लगाया गया कुल जुर्माना 3,44,48,850 रुपये है. साथ ही 15.10.2021 के बाद से अनुपालन की तिथि तक हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि बीबीसी के तीन निदेशकों- जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की निगरानी करने में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2023 के सर्वेक्षण के बाद एक बयान में कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दर्शाई गई आय और लाभ भारत में उनके परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे. इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ प्रेषणों पर कर का भुगतान नहीं किया गया है. आयकर कार्रवाई के बाद बीबीसी ने कहा था कि वह 'अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा और आशा करता है कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा.'