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मुश्किल में फंसी आलिया भट्ट की 'जिगरा', कोर्ट ने रिलीज पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'जिगरा' की रिलीज पर कमर्शियल कोर्ट ने रोक लगा दी है. फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 4 hours ago

आलिया भट्ट की 'जिगरा'
आलिया भट्ट की 'जिगरा' (@aliaa08 (Film Poster))

जोधपुर :कमर्शियल कोर्ट जोधपुर महानगर प्रथम ने धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा की रिलीज पर रोक लगाई है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी.

प्रोडक्शन हाउस ने नहीं दिया जवाब :अधिवक्ता ओमप्रकाश मेहता ने बताया कि फिल्म कंपनी को गत 5 अक्टूबर को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया था, जिसमे स्पष्ट किया था कि उनका टाइटल क्लास 41 के तहत रजिस्टर्ड है. इसके तहत फिल्म निर्माण और निर्देशन नहीं किया जा सकता है. प्रोडक्शन हाउस ने भी अपना प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो परिवादी की आपत्ति के चलते लंबित है. मेहता ने बताया कि न्यायालय ने भी आदेश में इसको आधार बनाया है. हमारे नोटिस का भी फिल्म कंपनी की ओर से जवाब नहीं आया. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिल्म पर आगामी आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

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ये है मामला :दरअसल, परिवादी भल्लाराम चौधरी ने अधिवक्ता ओपी मेहता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि वह ऑनलाइन क्लास 'जिगरा (JIGRA) क्लासेज' नाम से संचालित करता है. जिगरा नाम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत 15 सितबर, 2023 से रजिस्टर्ड है, जबकि फिल्म बनाने वाली कपनी धर्मा प्रोडक्शन ने हुबहू नाम से ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाने का आवेदन किया है, जिसे अभी स्वीकार नहीं किया है.

11 अक्टूबर को धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म जिगरा टाइटल उसके ब्रांड के जैसा ही है. इससे उसको आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस पर कमर्शियल कोर्ट जोधपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी मुकेश भार्गव ने शुक्रवार को रिलीज हो रही धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म जिगरा पर कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के आधार पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए. 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में धर्मा प्रोडक्शन को अपना जवाब पेश करना होगा.

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