नई दिल्ली:कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. EPFO योजना के तहत, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, जब तक कि कर्मचारी उस विशेष कंपनी में काम कर रहा हो. कर्मचारी को अपने EPF योगदान पर टैक्स लाभ मिलता है और अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर भी मिलती है. वर्तमान में, EPFO कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि जमा पर 8.25 फीसदी की ब्याज दर दे रहा है.
आज हम इस खबर के माध्यम से जानेंगे कि EPF योजना के तहत 1 करोड़ रुपये की रिटायरमेंट राशि के लिए किसी को प्रति माह कितना निवेश करना होगा?
EPFO के नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान कर सकते हैं. कर्मचारियों के हिस्से के बराबर, नियोक्ता भी 12 फीसदी का योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन फंड (EPS) में और 3.67 फीसदी EPF में जाता है. इसके अलावा, कर्मचारियों को स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) अंशदान का यह विकल्प दिया गया है, जिसमें वे अपने नियोक्ता से ईपीएफ अंश के 12 फीसदी से अधिक कटौती करने के लिए कह सकते हैं. वीपीएफ अंशदान अधिकतम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100 फीसदी तक हो सकता है, जिसमें मूल अंशदान पर ब्याज दर समान होगी.
- याद रखें, यदि आपका स्वैच्छिक और मूल EPF योगदान एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको अतिरिक्त राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा.