सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर भी इनकम टैक्स के नियम हैं. दरअसल, एक सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रु का कैश जमा किया जा सकता है. 10 लाख रु सेविंग अकाउंट की सेफ लिमिट कही जा सकती है. इससे ज्यादा पैसा अगर आप जमा करते हैं, तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजरों में आ जाते हैं. ऐसे में आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जो आगे हम आपको बता रहे हैं.
सेविंग अकाउंट को लेकर ये बात न भूलें
यूं तो सेविंग्स अकाउंट में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं. इसे लेकर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन रकम जमा करने को लेकर लिमिट तय है. ये तो आप जानते ही होंगे कि बैंक में 50 रुपए या इससे ज्यादा कैश जमा कराने जाते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर भी देना होता है. आमतौर पर सेविंग अकाउंट में एक दिन में 1 लाख रु तक जमा किए जा सकते हैं. लेकिन आप इतनी बड़ी रकम बार-बार जमा नहीं करते हैं तो आप एक दिन में ढाई लाख रु तक सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं. लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं. इससे ज्यादा राशि जमा होने पर बैंकों को ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है.
इनकम टैक्स विभाग कर सकता है कार्रवाई
बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देते ही आप विभाग के रडार पर होते हैं. अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा हुआ है, तो आपको उसका सोर्स बताना होता है. शुरुआत में इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड व आईटी रिटर्न से ये जानकारी जुटा लेता है. पर संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर विभाग संबंधित व्यक्ति से आय का ब्यौरा मांग सकता है या सीधे कार्रवाई कर सकता है. ऐसे में जमा रकम पर भारी टैक्स लग सकता है. अगर व्यक्ति सही इनकम सोर्स नहीं बता पाता तो जमा राशि पर 60 प्रतिशत टैक्स, 25 प्रतिशत सरचार्ज, और 4 प्रतिशत सेस लग यानी 89 प्रतिशत का फाइन लग सकता है.