दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

यौन शोषण मामलाः बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और पहलवानों से आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 5 hours ago

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामलों में आरोपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. बृजभूषण ने अपनी खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 26 सितंबर को बृजभूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था. जस्टिस ओहरी ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया था.

बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर कोर्ट का रुख:29 अगस्त को, दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वे ट्रायल प्रारंभ होने के बाद पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. बृजभूषण के वकील, राजीव मोहन ने कहा कि यह मामला छिपे हुए एजेंडे का हिस्सा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता नहीं चाहते कि याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहें.

इस पर, दिल्ली पुलिस ने उत्तर देते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. यह स्पष्ट है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल प्रारंभ हो चुका है. 21 मई को, बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकारने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मानने का सवाल ही नहीं है.

यह भी पढ़ें-बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला टला

कोर्ट के आरोप तय करने का आदेश:गौरतलब है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. इसके अंतर्गत, छह में से पांच महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय किए गए थे. जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में, कोर्ट ने बृजभूषण को बरी करने का आदेश दिया.

साथ ही, सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया. दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोप लगाए गए थे.

यह भी पढ़ें-Delhi: ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

ABOUT THE AUTHOR

...view details