छत्तीसगढ़

chhattisgarh

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 12, 2024, 5:19 PM IST

ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायधीशों की नियुक्ति, बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को मिली पदोन्नति - Chhattisgarh HC judges

Chhattisgarh HC judges छत्तीसगढ़ में दो वकीलों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद के नामों की सिफारिश 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी. कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि गुरु और प्रसाद को दो साल की अवधि के लिए "वरिष्ठता के उसी क्रम में" छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है.Bibhu Dutta Guru and Amitendra Kishore Prasad

Chhattisgarh HC judges
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

नई दिल्ली : कानून और न्याय मंत्रालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति (i) बिभु दत्त गुरु और (ii) अमितेंद्र किशोर प्रसाद को नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं. वरिष्ठता के क्रम में, अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बनें.

कब की गई थी सिफारिश ?:30 जुलाई, 2024 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अधिवक्ता विभू दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की थी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सहमति से फरवरी 2024 में उनके नामों की सिफारिश की थी.

दोनों वकीलों के बारे में कॉलेजियम की राय :कॉलेजियम ने नोट किया कि फाइल में न्याय विभाग के प्रदान किए गए इनपुट से संकेत मिलता है कि उम्मीदवार/विभु दत्त गुरु की ईमानदारी के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है. वह कई मामलों में पेश हुए हैं, जैसा कि उन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 54 निर्णयों में दर्शाया गया है. वहीं अमितेन्द्र किशोर प्रसाद उर्फ ​​ए.के. के संबंध में प्रसाद के अनुसार उम्मीदवार के पास व्यापक अभ्यास है जो उन मामलों में दिए गए 110 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में परिलक्षित होता है जिनमें वह उपस्थित हुआ है. कॉलेजियम ने कहा कि उम्मीदवार की उम्र और बार में उसकी स्थिति सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना ​​है कि उम्मीदवार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए फिट और उपयुक्त है.

दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति :आपको बता दें कि अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर न्यायाधीश या जिसे आमतौर पर 'स्थायी' न्यायाधीश कहा जाता है, के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डेंटल फ्लोरोसिस का मामला, सरकार से 2 हफ्ते में शपथपत्र मांगा - Dental Fluorosis
छत्तीसगढ़ के जेल बंदियों का मेहनताना बढ़ाएगी सरकार, हाईकोर्ट में शासन ने दिया शपथ पत्र - Chhattisgarh High Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती, राज्य शासन को नोटिस जारी - Chhattisgarh High Court

ABOUT THE AUTHOR

...view details