नई दिल्ली: एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार मामले में कर्नाटक के सिंगर टीएम कृष्णा को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. कृष्णा को यह पुरस्कार रविवार को दिया गया था. कर्नाटक संगीत की उस्ताद एमएस सुब्बुलक्ष्मी का 2004 में निधन हो गया था.
शीर्ष अदालत ने मद्रास संगीत अकादमी को संगीतकार कृष्णा को पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर यह आदेश पारित किया. हाईकोर्ट द्वारा अकादमी को कृष्णा को पुरस्कार प्रदान करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश को खारिज करने के कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी.
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि कृष्णा को संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार प्राप्त करने वाले के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता वी श्रीनिवासन का पक्षा रखा, जो सुब्बुलक्ष्मी के पोते हैं. संगीत अकादमी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने पीठ से आग्रह किया कि वह संगीत कलानिधि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में मान्यता न दिए जाने के बजाय इस उपाधि का उपयोग न करने पर विचार करे. वैद्यनाथन ने कहा, "अगर माननीय न्यायाधीश इसे उचित समझें तो इसका उपयोग न करें."